के. कविता के वकील नितेश राणा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक ED इस मामले में उनकी मुवक्किल को तलब नहीं कर सकती।
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FAST NEWS Team
जनवरी 16, 2024
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